धारा 11 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना —
(1) कोई विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी भी प्रयोजन के लिए तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक न हो।
(2) विशेष न्यायालय मामले के विचारण को, इसके संस्थित किए जाने अथवा अन्तरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा ।
Special Court not bound to adjourn a trial. –
(1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interest of justice and for reasons to be recorded in writing.
(2) The Special Court shall endeavour to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institution or transfer.