धारा 111 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — निरसन और व्यावृत्ति –
( 1 ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।
Section 111 Juvenile Justice Act 2015 — Repeal and savings —
(1) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Acts shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.