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धारा 12 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 12 आईटी एक्ट 2000 | Section 12 IT Act 2000 in hindi

धारा 12 आईटी एक्ट 2000 – प्राप्ति की अभिस्वीकृति —

(1) जहां प्रवर्तक अनुबंधित  नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति की अभिस्वीकृति किसी विशिष्ट रूप में या किसी विशिष्ट पद्धति द्वारा दी जाए, वहां अभिस्वीकृति, —

(क) प्रेषिती द्वारा स्वचालित या अन्यथा किसी संसूचना द्वारा; या

(ख) प्रेषिती के किसी आचरण द्वारा, जो प्रवर्तक को यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त हो गया है, दी जा सकेगी।

(2) जहां प्रवर्तक ने यह नियत किया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, उसके द्वारा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अभिस्वीकृति के प्राप्त होने पर ही आबद्धकर होगा, वहां जब तक अभिस्वीकृति इस प्रकार प्राप्त नहीं हो जाती है, ऐसा समझा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं गया था ।

(3) जहां प्रवर्तक ने यह नियत नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ऐसी अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर ही आबद्धकर होगा और प्रवर्तक द्वारा विनिर्दिष्ट या तय किए गए समय के भीतर या यदि कोई समय विनिर्दिष्ट या तय नहीं किया गया है तो उचित समय के भीतर, अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है वहां प्रवर्तक प्रेषिती को यह कथन करते हुए कि उसके द्वारा अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और ऐसा उचित समय विनिर्दिष्ट करते हुए, जिस तक अभिस्वीकृति उसके द्वारा प्राप्त कर ली जानी चाहिए, नोटिस दे सकेगा और यदि पूर्वोक्त समय सीमा के भीतर कोई अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो वह प्रेषिती को नोटिस देने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में इस प्रकार समझ सकेगा मानो वह कभी भेजा ही न गया हो ।


Section 12 IT Act 2000 – Acknowledgment of receipt–

(1) Where the originator has not 1 [stipulated] that the acknowledgment of receipt of electronic record be given in a particular form or by a particular method, an acknowledgment may be given by– धारा 12 आईटी एक्ट 2000

(a) any communication by the addressee, automated or otherwise; or

(b) any conduct of the addressee, sufficient to indicate to the originator that the electronic record has been received.

(2) Where the originator has stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of an acknowledgment of such electronic record by him, then unless acknowledgment has been so received, the electronic record shall he deemed to have been never sent by the originator. धारा 12 आईटी एक्ट 2000

(3) Where the originator has not stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgment, and the acknowledgment has not been received by the originator within the time specified or agreed or, if no time has been specified or agreed to within a reasonable time, then the originator may give notice to the addressee stating that no acknowledgment has been received by him and specifying a reasonable time by which the acknowledgment must be received by him and if no acknowledgment is received within the aforesaid time limit he may after giving notice to the addressee, treat the electronic record as though it has never been sent.


1. Subs. by s. 10, ibid., for “agreed with the addressee” (w.e.f. 27-10-2009).

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