धारा 12 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम – जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई –
(1) जाँच के लंबित रहने के दौरान,व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी,-
(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में अंतरण; या
(ख) व्यथित महिला की तीन माह तक की कालावधि की छुट्टी मंजूर करने; या
(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने, जो विहित की जाए।
(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को मंजूर की गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होती।
(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।
12 Sexual Harassment of Women at Workplace Act – Action during pendency of inquiry–
(1) During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to—
(a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or
(b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months; or
(c) grant such other relief to the aggrieved woman a may be prescribed.
(2) The leave granted to the aggrieved woman under this section shall be in addition to the leave she would be otherwise entitled.
(3) On the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, under sub-section (1), the employer shall implement the recommendations made under sub-section (1) and send the report of such implementation to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.