धारा 13 आईटी एक्ट 2000 – इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान –
(1) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रेषण उस समय होता है जब वह प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर किसी कंप्यूटर साधन में डाला जाता है ।
(2) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति का समय निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :
(क) यदि प्रेषिती ने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई कम्प्यूटर साधन अभिहित कर लिया है, —
(i) तो प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अभिहित कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है, या
(ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, प्रेषिती के ऐसे कम्प्यूटर साधन में भेजा जाता है जो अभिहित कम्प्यूटर साधन नहीं है तब प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रेषिती द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है;
(ख) यदि प्रेषिती ने विनिर्दिष्ट समयों के साथ-साथ, यदि कोई हो, कोई कम्प्यूटर साधन अभिहित नहीं किया है तो प्राप्ति तब होती है जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, प्रेषिती के कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है ।
(3) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय कोई इलेक्ट्रानिक अभिलेख उस स्थान पर प्रेषित कर दिया गया समझा जाता है जहां प्रवर्तक का अपना कारबार का स्थान है और उस स्थान पर प्राप्त हो गया समझा जाता है जहां प्रेषिती का अपना कारबार का स्थान है ।
(4) उपधारा (2) के उपबंध इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि वह स्थान जहां कम्प्यूटर साधन अवस्थित है, उस स्थान से भिन्न हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उपधारा (3) के अधीन प्राप्त कर लिया गया समझा जाता है ।
(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–
(क) यदि प्रवर्तक या प्रेषिती के एक से अधिक कारबार
स्थान हैं तो कारबार का प्रधान स्थान, कारबार का स्थान होगा;
(ख) यदि प्रवर्तक या प्रेषिती के पास कारबार का स्थान नहीं है तो उसके निवास का प्रायिक स्थान कारबार का स्थान समझा जाएगा;
(ग) किसी निगमित निकाय के संबंध में “निवास का प्रायिक स्थान” से वह स्थान अभिप्रेत है जहां वह रजिस्ट्रीकृत है ।
Section 13 IT Act 2000 – Time and place of despatch and receipt of electronic record–
(1) Save as otherwise agreed to between the originator and the addressee, the despatch of an electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator.
(2) Save as otherwise agreed between the originator and the addressee, the time of receipt of an electronic record shall be determined as follows, namely:–
(a) if the addressee has designated a computer resource for the purpose of receiving electronic records,–
(i) receipt occurs at the time when the electronic record enters the designated computer resource; or
(ii) if the electronic record is sent to a computer resource of the addressee that is not the designated computer resource, receipt occurs at the time when the electronic record is retrieved by the addressee; धारा 13 आईटी एक्ट 2000
(b) if the addressee has not designated a computer resource along with specified timings, if any, receipt occurs when the electronic record enters the computer resource of the addressee.
(3) Save as otherwise agreed to between the originator and the addressee, an electronic record is deemed to be despatched at the place where the originator has his place of business, and is deemed to be received at the place where the addressee has his place of business. धारा 13 आईटी एक्ट 2000
(4) The provisions of sub-section (2) shall apply notwithstanding that the place where the computer resource is located may be different from the place where the electronic record is deemed to have been received under sub-section (3).
(5) For the purposes of this section,–
(a) if the originator or the addressee has more than one place of business, the principal place of business, shall be the place of business; धारा 13 आईटी एक्ट 2000
(b) if the originator or the addressee does not have a place of business, his usual place of residence shall be deemed to be the place of business;
(c) “usual place of residence”, in relation to a body corporate, means the place where it is registered.