धारा 13 भारतीय संविदा अधिनियम — “सम्मति की परिभाषा”–
दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं, जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं।
Section 13 Indian Contract Act — “Consent defined” –
Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense.