धारा 13 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — सम्पत्ति का अधिहरण —
(1) जहाँ राज्य सरकार को, प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, जो लोक पद धारण कर चुका हो या धारण कर रहा हो और जो लोक सेवक हो या लोक सेवक रह चुका हो, तो राज्य सरकार, भले ही विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या न लिया हो, इस अधिनियम के अधीन उस धन या सम्पत्ति के अधिहरण के लिए जिसके बारे में राज्य सरकार को यह विश्वास हो कि वह अपराध के द्वारा उपाप्त की गई है लोक अभियोजक को, प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन में,–
(क) एक या अधिक शपथ-पत्र संलग्न होंगे जिनमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है तथा उस धन की उस रकम और अन्य सम्पत्ति के प्राक्कलित मूल्य का उल्लेख होगा जिसके बारे में यह विश्वास किया गया हो कि वह अपराध के द्वारा उपाप्त की गई है; और
(ख) ऐसे किसी धन एवं अन्य सम्पत्ति की तत्समय की अवस्थिति के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी तथा यदि आवश्यक हो तो, इस संदर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियां भी दी जाएँगी ।
Confiscation of property. –
(1) Where the State Government, on the basis of prima facie evidence, have reasons to believe that any person, who has held or is holding public office and is or has been a public servant has committed the offence, the State Government may, whether or not the Special Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public Prosecutor for making an application to the Authorized Officer for confiscation under this Act of the money and other property, which the State Government believe the said person to have procured by means of the offence. धारा 13 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम
(2) An application under sub-section (1)
(a) shall be accompanied by one or more affidavits, -stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by means of the offence; and धारा 13 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम
(b) shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context.