धारा 14 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड.–
जो कोई जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा|
Section 14 prevention of corruption act — Punishment for habitual offender.–
Whoever convicted of an offence under this Act subsequently commits an offence punishable under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine.]