धारा 14A एससी एसटी एक्ट – अपीलें —
(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, उच्च न्यायालय में होगी।
(2) ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।
(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय दंडादेश या आदेश से, जिससे अपील की गई है, 90 दिन के भीतर की जाएगी:
परंतु उच्च न्यायालय, 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था:
परंतु यह और कि कोई अपील 180 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी।
(4) उपधारा (1) में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा, यथासंभव, अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर होगा।
Section 14A SC ST Act – Appeals –
(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure,1973(2 of 1974), an appeal shall lie, from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order, of a Special Court or an Exclusive Special Court, to the High Court both on facts and on law. (धारा 14A एससी एसटी एक्ट)
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of section 378 of the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974), an appeal shall lie to the High Court against an order of the Special Court or the Exclusive Special Court granting or refusing bail.
(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from the date of the judgment, sentence or order appealed from:
Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of ninety days:
Provided further that no appeal shall be entertained after the expiry of the period of one hundred and eighty days.(धारा 14A एससी एसटी एक्ट)
(4) Every appeal preferred under sub-section (1) shall, as far as possible, be disposed of within a period of three months from the date of admission of the appeal.”.