धारा 15 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — प्रयत्न के लिए दंड.–
जो कोई धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क)] में वर्णित अपराध करने का प्रयत्न करता है वह कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी] और जुर्माने से भी दंडनीय होगा|
Section 15 prevention of corruption act — Punishment for attempt —
Whoever attempts to commit an offence referred to in 1[clause (a)] of sub-section (1) of section 13 shall be punishable with imprisonment for a term 2[which shall not be less than two years but which may extend to five years] and with fine.