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धारा 16 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम

धारा 16 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — अंतरण का अकृत और शून्य होना

जहाँ धारा 14 के अधीन, सूचना जारी किए जाने के पश्चात उक्त सूचना में निर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति या दोनों को किसी भी तरीके से अंतरित किया जाता हो, वहाँ ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए शून्य होगा और यदि ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों तत्पश्चात् धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को अधिहृत हो जाते हों तो ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों का अंतरण अकृत और शून्य माना जाएगा।


Transfer to be null and void. –

Where, after the issue of a notice under Section 14 any money or property or both referred to in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Act be void and if such money or property or both are subsequently confiscated to the State Government under Section 15, then the transfer of such money or property or both shall be deemed to be null and void.

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