Bare Acts

धारा 17 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 17 आईटी एक्ट 2000 | Section 17 IT Act 2000 in hindi

धारा 17 आईटी एक्ट 2000 – नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का एक नियंत्रक नियुक्त कर सकेगी और उसी या पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपनियंत्रक, सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे ।

(2) नियंत्रक इस अधिनियम के अपने कृत्यों का केन्द्रीय सरकार के साधारण नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए निर्वहन करेगा ।

(3) उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक, नियंत्रक द्वारा उन्हें समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन, नियंत्रक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन करेंगे ।

(4) नियंत्रक, उपनियंत्रकों, सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी  की अर्हताएं, अनुभव और सेवा के निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं । 

(5) नियंत्रक कार्यालय का प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और इनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर हो सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

(6) नियंत्रक कार्यालय की एक मोहर होगी ।


Section 17 IT Act 2000 – Appointment of Controller and other officers–

(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a Controller of Certifying Authorities for the purposes of this Act and may also by the same or subsequent notification appoint such number of Deputy Controllers 1 [, Assistant Controllers, other officers and employees] as it deems fit.

(2) The Controller shall discharge his functions under this Act subject to the general control and directions of the Central Government.

(3) The Deputy Controllers and Assistant Controllers shall perform the functions assigned to them by the Controller under the general superintendence and control of the Controller.

(4) The qualifications, experience and terms and conditions of service of Controller, Deputy Controllers 2 [,Assistant Controllers, other officers and employees] shall be such as may be prescribed by the Central Government.

(5) The Head Office and Branch Office of the office of the Controller shall be at such places as the Central Government may specify, and these may be established at such places as the Central Government may think fit.

(6) There shall be a seal of the Office of the Controller.


1Subs. by s.12, ibid., for “and Assistant Controllers” (w.e.f. 27-10-2009).

2 Subs. by Act 10 of 2009, s. 12, for “Assistant Controllers” (w.e.f. 27-10-2009).

धारा 17 आईटी एक्ट 2000 धारा 17 आईटी एक्ट 2000 धारा 17 आईटी एक्ट 2000