धारा 17 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — विधि का उल्लंघन न करते पाए गए बालक के बारे में आदेश. –
(1) जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान । जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध नहीं किया है। तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित करेगा ।
(2) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह बालक को समुचित निदेशों के साथ समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा।
Section 17 Juvenile Justice Act 2015 — Orders regarding a child not found to be in conflict with law —
(1) Where a Board is satisfied on inquiry that the child brought before it has not committed any offence, then notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force, the Board shall pass order to that effect.
(2) In case it appears to the Board that the child referred to in sub-section (1) is in need of care and protection, it may refer the child to the Committee with appropriate directions.