धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण.–
(1) कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, जहां ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय से संबंधित है—
(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो,संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के;
(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था, उस सरकार के
(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के:
परन्तु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करने या प्रतिगृहीत करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा.
परन्तु यह और कि संबद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना तीन मास की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा एक मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
Section 17A prevention of corruption act — Enquiry or Inquiry or investigation of offences relatable to recommendations made or decision taken by public servant in discharge of official functions or duties.–
No police officer shall conduct any enquiry or inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties, without the previous approval– धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
(a) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of the Union, of that Government;
(b) in the case of a person who is or was employed, at the time when the offence was alleged to have been committed, in connection with the affairs of a State, of that Government;
(c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office, at the time when the offence was alleged to have been committed: धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
Provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other person:
Provided further that the concerned authority shall convey its decision under this section within a period of three months, which may, for reasons to be recorded in writing by such authority, be extended by a further period of one month.]