धारा 18 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम – अपील–
(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (i) या खंड (ii) के अधीन या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति में अपील कर सकेगा, जो विहित की जाए।
(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।
18 Sexual Harassment of Women at Workplace Act –Appeal–
(1) Any person aggrieved from the recommendations made under sub-section (2) of section 13 or under clause (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or sub-section (1) or subsection (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal to the court or tribunal in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist then, without prejudice to provisions contained in any other law for the time being in force, the person aggrieved may prefer an appeal in such manner as may be prescribed.
(2) The appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of ninety days of the recommendations.