मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182ख : – धारा 62क के उल्लंघन के लिए दंड —
जो कोई धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।
Section 182B of MV Act 1988 :- Punishment for contravention of section 62A —
Whoever contravenes the provisions of section 62A, shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.