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धारा 18A एससी एसटी एक्ट | Section 18A SC ST Act in Hindi

धारा 18A एससी एसटी एक्ट – किसी जांच का अनुमोदन का आवश्यक न होना —

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए:-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी ;या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी,

जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।


Section 18A SC ST Act – No enquiry or approval required.

(1) For the purposes of this Act,–

a) preliminary enquiry shall not be required for registration of a First Information Report against any person; or

(b) the investigating officer shall not require approval for the arrest, if necessary, of any person, against whom an accusation of having committed an offence under this Act has been made and no procedure other than that provided under this Act or the Code shall apply. (धारा 18A एससी एसटी एक्ट)

(2) The provisions of section 438 of the Code shall not apply to a case under this Act, notwithstanding any judgment or order or direction of any Court.

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