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धारा 19 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 19 SRA In hindi | Section 19 Specific Relief Act

धारा 19 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — पक्षकारों एवं उनके अधीन पश्चात्वर्ती हक द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष —

इस अधिनियम द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन —

(क) उसमें के कोई पक्षकार;

(ख) संविदा के तत्पश्चात् उत्पन्न किसी हक द्वारा उसके अधीन दावा करने वाला किसी अन्य व्यक्ति, सिवाय किसी मूल्यार्थ अंतरिती के जिसने उसका धन सद्भावनापूर्वक और मूल संविदा की सूचना के बिना संदत्त किया हो;

(ग) किसी हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति, जो, यद्यपि संविदा के पूर्व एवं वादी की जानकारी में, प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था;

(गक) जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात् अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहां यह नई सीमित दायित्व भागीदारी, जो समामेलन से उत्पन्न होती है ।

(घ) जब किसी कंपनी ने कोई संविदा की हो और तत्पश्चात् अन्य कंपनी के साथ समामेलित हो जाए, तो नई कंपनी, जो समामेलन से उत्पन्न हुई। 

(ङ) जब किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने इसके निगमन के पूर्व, कंपनी के प्रयोजनों के लिये संविदा की हो और ऐसी संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तो कंपनी:

परन्तु यह कि कंपनी ने संविदा स्वीकृत कर ली हो और ऐसी स्वीकृति संविदा के अन्य पक्षकार को संसूचित कर दी गई हो ।

के विरुद्ध प्रवर्तित कराया जा सकेगा ।


Section 19 Specific Relief Act — Relief against parties and persons claiming under them by subsequent title —

Except as otherwise provided by this Chapter, specific performance of a contract may be enforced against–


(a) either party thereto;


(b) any other person claiming under him by a title arising subsequently to the contract, except a transferee for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract;


(c) any person claiming under a title which, though prior to the contract and known to the plaintiff, might have been displaced by the defendant; धारा 19 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम


1[(ca) when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which arises out of the amalgamation.]


(d) when a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arises out of the amalgamation;


(e) when the promoters of a company have, before its incorporation, entered into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the terms of the incorporation, the company:



Provided that the company has accepted the contract and communicated such acceptance to the other party to the contract.



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