धारा 20 एनडीपीएस एक्ट —कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड –
जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में –
(क) किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करेगा; या
(ख) कैनेबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा-
(i) जहां उल्लंघन खंड (क) के संबंध में है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; और
(ii) जहां उल्लंघन खंड (ख) के संबंध में है, –
(अ) और अल्पमात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि [एक वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से;
(आ) और जहां वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा;
(इ) और जहां वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:
परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।
20 NDPS Act in Hindi –Punishment for contravention in relation to cannabis plant and cannabis —
Whoever, in contravention of any provision of this Act or any rule or order made or condition of licence granted thereunder,–
(a) cultivates any cannabis plant; or
(b) produces, manufactures, possesses, sells, purchases, transports, imports inter-State, exports inter-State or uses cannabis, धारा 20 एनडीपीएस एक्ट
shall be punishable,–
1[(i) where such contravention relates to clause (a) with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees; and
(ii) where such contravention relates to sub-clause (b),–
(A) and involves small quantity, with rigorous imprisonment for a term which may extend to 2[one year], or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;
(B) and involves quantity lesser than commercial quantity but greater than small quantity, with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and with fine which may extend to one lakh rupees; धारा 20 एनडीपीएस एक्ट
(C) and involves commercial quantity, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to two lakh rupees:
Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding two lakh rupees.]