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धारा 20 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम | 20 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi

धारा 20 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जिला अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियाँ-

जिला अधिकारी,-

(क) स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने को मानीटर करेगा;

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हों।


20 Sexual Harassment of Women at Workplace Act -Duties and powers of District Officer

The District Officer shall, —

(a) monitor the timely submission of report furnished by the Local Committee;

(b) take such measures as may be necessary for engaging non-governmental organisations for creation of awareness on sexual harassment and the rights of the women.

धारा 20 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम