धारा 20B विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — विशेष न्यायालय.–
राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी।
Section 20B Specific Relief Act — Special Courts.—
The State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court, shall designate, by notification published in the Official Gazette, one or more Civil Courts as Special Courts, within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under this Act in respect of contracts relating to infrastructure projects.]