Bare Acts

धारा 21 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 21 आईटी एक्ट 2000 | Section 21 IT Act 2000 in hindi

धारा 21 आईटी एक्ट 2000 – इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक अर्हता, विशेषज्ञता, जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बाबत ऐसी अपेक्षाएं पूरी न करता हो, जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आवश्यक हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) इस धारा के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति –

(क) ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

(ख) अन्तरणीय या वंशागत नहीं होगी;

(ग) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 


Section 21 IT Act 2000 – Licence to issue 1 [electronic signature] Certificates.

(1) Subject to the provisions of sub-section (2), any person may make an application, to the Controller, for a licence to issue 1 [electronic signature] Certificates.

(2) No licence shall be issued under sub-section (1), unless the applicant fulfils such requirements with respect to qualification, expertise, manpower, financial resources and other infrastructure facilities, which are necessary to issue 1 [electronic signature] Certificates as may be prescribed by the Central Government.

(3) A licence granted under this section shall–

(a) be valid for such period as may be prescribed by the Central Government;

(b) not be transferable or heritable;

(c) be subject to such terms and conditions as may be specified by the regulations.


1 Subs. by Act 10 of 2009, s. 2, for “Digital Signature” (w.e.f. 27-10-2009)

धारा 21 आईटी एक्ट 2000धारा 21 आईटी एक्ट 2000