धारा 21 आईटी एक्ट 2000 – इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति –
(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा ।
(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक अर्हता, विशेषज्ञता, जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बाबत ऐसी अपेक्षाएं पूरी न करता हो, जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आवश्यक हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।
(3) इस धारा के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति –
(क) ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;
(ख) अन्तरणीय या वंशागत नहीं होगी;
(ग) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
Section 21 IT Act 2000 – Licence to issue 1 [electronic signature] Certificates.—
(1) Subject to the provisions of sub-section (2), any person may make an application, to the Controller, for a licence to issue 1 [electronic signature] Certificates.
(2) No licence shall be issued under sub-section (1), unless the applicant fulfils such requirements with respect to qualification, expertise, manpower, financial resources and other infrastructure facilities, which are necessary to issue 1 [electronic signature] Certificates as may be prescribed by the Central Government.
(3) A licence granted under this section shall–
(a) be valid for such period as may be prescribed by the Central Government;
(b) not be transferable or heritable;
(c) be subject to such terms and conditions as may be specified by the regulations.
1 Subs. by Act 10 of 2009, s. 2, for “Digital Signature” (w.e.f. 27-10-2009)