धारा 22 भारतीय संविदा अधिनियम — एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कारित संविदा —
कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी।
Section 22 Indian Contract Act — Contract caused by mistake of one party as to matter of fact –
A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact.