धारा 22 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — शिविरों, कवायदों (ड्रिल), परेडों आदि का नियंत्रण. –
( 1 ) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाये रखने के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी क्षेत्र में सैनिक प्रकार के ऐसे शिविरों का लगाया जाना या किसी ऐसे अभ्यास, संचलन, व्यवस्थित चालन (इवॉल्यूशन) या कवायद का कराया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये हों ।
(2) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि किसी भी स्थान पर सैनिक प्रकार का कोई अप्राधिकृत अभ्यास संचालन व्यवस्थित चालन या कवायद नहीं की जाती है, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे वर्ग के व्यक्तियों या संगठनों द्वारा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये हों, किसी शिविर के लगाये जाने, परेड, सम्मिलन, सभा किये जाने या जुलूस निकाले जाने या उसमें भाग लिये जाने को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी या उसी पर शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।
(3) इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश का कोई भी उल्लंघन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा वा जुमनि से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।