धारा 22 सूचना का अधिकार अधिनियम — अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना–
इस अधिनियम के उपबन्ध शासकीय गोपनीय बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधिक आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
Section 22 Right to Information Act — Act to have overriding effect —
The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.