धारा 23 सूचना का अधिकार अधिनियम — न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन–
कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
Section 23 Right to Information Act — Bar of jurisdiction of courts —
No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.