धारा 24 आईटी एक्ट 2000 – अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नामंजूर करने के लिए प्रक्रिया —
नियंत्रक, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों और ऐसी अन्य बातों पर,जिन्हें वह ठीक समझे, विचार करने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा :
परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को अपना पक्ष कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।
Section 24 IT Act 2000 – Procedure for grant or rejection of licence–
The Controller may, on receipt of an application under sub-section (1) of section 21, after considering the documents accompanying the application and such other factors, as he deems fit, grant the licence or reject the application:
Provided that no application shall be rejected under this section unless the applicant has been given a reasonable opportunity of presenting his case.