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धारा 24 एनडीपीएस एक्ट | धारा 24 नारकोटिक्स एक्ट | Section 24 NDPS Act in Hindi

धारा 24 एनडीपीएस एक्ट — धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों में बाह्य व्यवहार के लिए दंड

जो कोई, किसी ऐसे व्यापार में लगेगा या उसका नियंत्रण करेगा, जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि या कोई मनःप्रभावी पदार्थ केन्द्रीय सरकार के पूर्व प्राधिकार के बिना या धारा 12 के अधीन दिए गए ऐसे किसी प्राधिकार की शर्तों से (यदि कोई हों) अन्यथा भारत के बाहर अभिप्राप्त किया जाता है और उसका भारत से बाहर किसी व्यक्ति को प्रदाय किया जाता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।


Section 24 NDPS Act — Punishment for external dealings in narcotic drugs and psychotropic substances in contravention of section 12 —

Whoever engages in or controls any trade whereby a narcotic drug or a psychotropic substance is obtained outside India and supplied to any person outside India without the previous authorisation of the Central Government or otherwise than in accordance with the condition (if any) of such authorisation granted under section 12, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to two lakh rupees:



Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding two lakh rupees.

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