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धारा 24 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 | Section 24 Domestic Violence Act in hindi

धारा 24 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियाँ निःशुल्क देना

मजिस्ट्रेट सभी मामलों में, जहाँ वह इस अधिनियम के तहत् कोई आदेश पारित कर चुका है, आदेशित करेगा कि ऐसे आदेश की प्रति, आवेदन-पत्र के पक्षकारगण को, उस पुलिस थाना के भार साधक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा गया है और किसी सेवा प्रदायकर्त्ता को, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित और यदि कोई सेवा प्रदायकर्ता जो घरेलू पटना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कर चुका है तो उस सेवा प्रदायकर्त्ता को, निःशुल्क प्रदाय की जाएगी।


Section 24 Domestic Violence Act — Court to give copies of order free of cost —

The Magistrate shall, in all cases where he has passed any order under this Act, order that a copy of such order, shall be given free of cost, to the parties to the application, the police officer in-charge of the police station in the jurisdiction of which the Magistrate has been approached, and any service provider located within the local limits of the jurisdiction of the court and if any service provider has registered a domestic incident report, to that service provider.

धारा 24 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005