धारा 24 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — नियम बनाने की शक्ति —
(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम, यदि कोई हो, बना सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएँ|
(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे ।
Power to make rules. –
(1) The State Government may, by notification, make such rules, if any, as it may deem necessary for carrying out the purposes of this Act.
(2) Every rule made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislative Assembly.