धारा 25 आईटी एक्ट 2000 – अनुज्ञप्ति का निलंबन —
(1) नियंत्रक, यदि उसका ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी, —
(क) ने अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन में या उसके संबंध में ऐसा कोई कथन किया है जो तात्विक विशिष्टयों के बारे में गलत है या मिथ्या है;
(ख) उन निबंधनों और शर्तों का जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई थी, पालन करने में असफल रहा है;
(ग) धारा 30 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मानकों को बनाए रखने में असफल रहा है;
(घ) ने इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या किए गए आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है ।
तो अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा :
परन्तु कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक प्रतिसंहृत नहीं की जाएगी जब तक कि प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी को प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।
(2) नियंत्रक, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक है कि उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के लिए कोई आधार है, आदेश द्वारा उसके द्वारा आदेशित किसी जांच के पूरा होने तक ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा :
परन्तु कोई भी अनुज्ञप्ति दस दिन से अनधिक की अवधि के लिए तब तक निलंबित नहीं की जाएगी जब तक कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को, प्रस्तावित निलम्बन के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।
(3) ऐसा कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है, ऐसे निलंबन के दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा ।
Section 25 IT Act 2000 – Suspension of licence–
(1) The Controller may, if he is satisfied after making such inquiry, as he may think fit, that a Certifying Authority has–
(a) made a statement in, or in relation to, the application for the issue or renewal of the licence, which is incorrect or false in material particulars;
(b) failed to comply with the terms and conditions subject to which the licence was granted;
1 [(c) failed to maintain the procedures and standards specified in section 30;]
(d) contravened any provisions of this Act, rule, regulation or order made thereunder, धारा 25 आईटी एक्ट 2000
revoke the licence:
Provided that no licence shall be revoked unless the Certifying Authority has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed revocation.
(2) The Controller may, if he has reasonable cause to believe that there is any ground for revoking a licence under sub-section (1), by order suspend such licence pending the completion of any enquiry ordered by him: धारा 25 आईटी एक्ट 2000
Provided that no licence shall be suspended for a period exceeding ten days unless the Certifying Authority has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed suspension.
(3) No Certifying Authority whose licence has been suspended shall issue any 2 [electronic signature] Certificate during such suspension
1Subs. by notification No. S.O. 1015(E) (w.e.f. 19-9-2002)
2 Subs. by Act 10 of 2009, s. 2, for “Digital Signature” (w.e.f. 27-10-2009)