धारा 26 भारतीय संविदा अधिनियम — विवाह का अवरोधक करार शून्य है —
ऐसा हर करार शून्य है, जो अप्राप्तवय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो।
Section 26 Indian Contract Act — Agreement in restraint of marriage, void –
Every agreement in restraint of the marriage of any person, other than a minor, is void.