धारा 27 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — गार्ड के साथ बल प्रयोग करना या उससे बचकर निकलना.—
कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र में,-
(क) ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल प्रयोग करके या प्रयोग करने की धमकी देकर; या
(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश या प्रयतित / प्रवेश को छिपाने के लिये पूर्वावधानियाँ बरतते प्रवेश करेगा या प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा,
वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।