धारा 3 एनडीपीएस एक्ट —मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या उससे लोप करने की शक्ति –
यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि-
(क) ऐसी जानकारी और साक्ष्य के आधार पर, जो उसे किसी पदार्थ (प्राकृतिक या संश्लिष्ट) या प्राकृतिक सामग्री की अथवा ऐसे पदार्थों या सामग्री के किसी लवण या निर्मिति की प्रकृति और प्रभाव तथा उसके दुरुपयोग या दुरुपयोग की गुंजाइश के संबंध में उपलब्ध हुए हैं ; और
(ख) ऐसे “उपान्तरणों” या उपबन्धों के (यदि कोई हों) आधार पर , जो ऐसे पदार्थ प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री के लवण या निर्मिति के संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में किए गए हैं,
ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में ऐसे पदार्थ या प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री के लवण या निर्मिति को, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उससे उसका लोप कर सकेगी ।
3 NDPS Act in Hindi — Power to add to or omit from the list of psychotropic substances —
The Central Government may, if satisfied that it is necessary or expedient so to do on the basis of–
(a) the information and evidence which has become available to it with respect to the nature and effects of, and the abuse or the scope for abuse of, any substance (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substance or material; and
(b) the modifications or provisions (if any) which have been made to, or in, any International Convention with respect to such substance, natural material or salt or preparation of such substance or material,
by notification in the Official Gazette, add to, or, as the case may be, omit from, the list of psychotropic substances specified in the Schedule such substance or natural material or salt or preparation of such substance or material