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धारा 3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम | 3 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi

धारा 3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम- लैंगिक उत्पीड़न का निवारण

(1) कोई भी महिला, किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं होगी।

(2) अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित परिस्थितियाँ, यदि वह लैंगिक उत्पीड़न के किसी कृत्य या आचरण के संबंध में या से सम्बद्ध होने के कारण हुई हैं या विद्यमान हैं, तो वह लैंगिक उत्पीड़न होगा-

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी; या 

(iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट घमकी; या

(iv) किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण, जो उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करता है; या 

(v) उसके लिए स्वास्थ्य या सुरक्षा समस्याओं का गठन करने वाला अपमानजनक आचरण।


3 Sexual Harassment of Women at Workplace Act – Prevention of sexual harassment

(1) No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace.

(2) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs, or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment:—

(i) implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or

(ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment ; or

(iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or

(iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or

(v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.

धारा 3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम