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धारा 30 एनडीपीएस एक्ट | धारा 30 नारकोटिक्स एक्ट | Section 30 NDPS Act in Hindi

धारा 30 एनडीपीएस एक्ट — तैयारी –

यदि कोई व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य, जो धारा 19, धारा 24 और धारा 27क के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अपराध और किसी ऐसे अपराध के लिए जो किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है गठित करता है, करने की तैयारी करेगा या करने का लोप करेगा और मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह उस अपराध को करने के अपने आशय से कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प था किन्तु उसे उसकी इच्छा से स्वतंत्र परिस्थितियों द्वारा रोका गया था तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की, जिससे यदि वह ऐसा अपराध करता तो दण्डनीय होता, न्यूनतम अवधि (यदि कोई हो) के आधी से कम की नहीं होगी किन्तु ऐसे कारावास की, अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो ऐसे जुर्माने की जिसके वह पूर्वोक्त दशा में दण्डनीय होता, न्यूनतम रकम (यदि कोई हो) के आधे से कम का नहीं होगा किन्तु ऐसे जुर्माने की, जिससे वह साधारणतया (अर्थात्, विशेष कारणों के अभाव में) दण्डनीय होता, अधिकतम रकम के आधे तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

                परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, उच्चतर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।


Section 30 NDPS Act — Preparation–

If any person makes preparation to do or omits to do anything which constitutes an offence punishable under any of the provisions of 1[sections 19, 24 and 27A and for offences involving commercial quantity of any narcotic drug or psychotropic substance and from the circumstances of the case] it may be reasonably inferred that he was determined to carry out his intention to commit the offence but had been prevented by circumstances independent of his will, he shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one-half of the minimum term (if any), but which may extend to one-half of the maximum term, of imprisonment with which he would have been punishable in the event of his having committed such offence, and also with fine which shall not be less than one-half of the minimum amount (if any), of fine with which he would have been punishable, but which may extend to one-half of the maximum amount of fine with which he would have ordinarily (that is to say in the absence of special reasons) been punishable, in the event aforesaid: धारा 30 एनडीपीएस एक्ट


Provided that the court may, for reasons to be recorded in the Judgment, impose a higher fine.

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