धारा 30 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम –कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-–
(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो:
परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को, उसे किए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
30 Sexual Harassment of Women at Workplace Act – Power to remove difficulties-
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.