धारा 31 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — अपराध करने के प्रयत्न के लिये शास्ति. —
जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में अपराध किये जाने की दशा में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिये उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा ।