धारा 3(1)(r)(s) एससी एसटी एक्ट – अत्याचार के अपराधों के लिए दंड –
(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,-
(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;
(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा;
सजा – वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमनि से, दंडनीय होगा ।
Section 3(1)(r)(s) SC ST Act – Punishments for offences atrocities –
1[(1) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,–
(r) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;
(s) abuses any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by caste name in any place within public view;