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धारा 34 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 | Section 34 Domestic Violence Act in hindi

धारा 34 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — संरक्षा अधिकारी द्वारा कारित अपराध का संज्ञान

संरक्षा अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से, कोई परिवाद दाखिल नहीं किया जाता है।


Section 34 Domestic Violence Act — Cognizance of offence committed by Protection Officer —

No prosecution or other legal proceeding shall lie against the Protection Officer unless a complaint is filed with the previous sanction of the State Government or an officer authorised by it in this behalf.


धारा 34 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005