धारा 39 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना-–
(1) जहां कोई अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र धारा 37 या धारा 38 के अधीन निलंबित या प्रतिसंहृत किया जाता है वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, यथास्थिति ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना, ऐसी सूचना के प्रकाशन के लिए अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निधान में प्रकाशित करेगा ।
(2) जहां एक से अधिक निधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ऐसे सभी निधानों में, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचनाएं प्रकाशित करेगा ।
Section 39 IT Act 2000 — Notice of suspension or revocation —
(1) Where a Digital Signature Certificate is suspended or revoked under section 37 or section 38, the Certifying Authority shall publish a notice of such suspension or revocation, as the case may be, in the repository specified in the Digital Signature Certificate for publication of such notice.
(2) Where one or more repositories are specified, the Certifying Authority shall publish notices of such suspension or revocation, as the case may be, in all such repositories.