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धारा 4 एससी एसटी एक्ट | Section 4 SC ST Act in Hindi

धारा 4 एससी एसटी एक्ट– कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड–

(1) कोई भी लोकसेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम कि नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,–

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबध्द करना;

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत को उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना;

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना;

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना;

(ड़) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप-पत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना;

(च) किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना;

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना;

परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों के लिए निर्देश दिया जाएगा।


Section 4 SC ST Act –1 [Punishment for neglect of duties.

(1) Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, wilfully neglects his duties required to be performed by him under this Act and the rules made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year.

(2) The duties of public servant referred to in sub-section (1) shall include–

(a) to read out to an informant the information given orally, and reduced to writing by the officer in charge of the police station, before taking the signature of the informant;

(b) to register a complaint or a First Information Report under this Act and other relevant provisions and to register it under appropriate sections of this Act;

(c) to furnish a copy of the information so recorded forthwith to the in formant;

(d) to record the statement of the victims or witnesses;

(e) to conduct the investigation and file charge sheet in the Special Court or the Exclusive Special Court within a period of sixty days, and to explain the delay if any, in writing;

(f) to correctly prepare, frame and translate any document or electronic record;

(g) to perform any other duty specified in this Act or the rules made thereunder:

Provided that the charges in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of an administrative enquiry.

(3) The cognizance in respect of any dereliction of duty referred to in sub-section (2) by a public servant shall be taken by the Special Court or the Exclusive Special Court and shall give direction for penal proceedings against such public servant.]


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