धारा 4 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये दिया जाना और दाण्डिक विधियों को प्रवर्तित कराने के लिये नहीं —
विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिये दिया जा सकता है और किसी दाण्डिक विधि को प्रवर्तित कराने मात्र के प्रयोजन के लिये नहीं ।
Section 4 Specific Relief Act — Specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws —
Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law.