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धारा 42 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 42 JJ Act in hindi 2015 | Section 42 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 42 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति

देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी संस्था के भारसाधक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की, जो धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या रहते हैं, ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या एक लाख रुपए से अन्यून के जमाने से या दोनों से दंडित किया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक तीस दिन के विलंब को एक पृथक् अपराध माना जाएगा।


Section 42 Juvenile Justice Act 2015 —  Penalty for non-registration of child care institutions

Any person, or persons, in-charge of an institution housing children in need of care and protection and children in conflict with law, who fails to comply with the provisions of sub-section (1) of section 41, shall be punished with imprisonment which may extend to one year or a fine of not less than one lakh rupees or both:


Provided that every thirty days delay in applying for registration shall be considered as a separate offence.

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