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धारा 45 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 45 JJ Act in hindi 2015 | Section 45 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 45 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — प्रवर्तकता. –

(1) राज्य सरकार, व्यष्ट दर व्यष्टिक प्रवर्तकता, सामूहिक प्रवर्तकता या सामुदायिक प्रवर्तकता जैसी बालकों की प्रवर्तकता के विभिन्न कार्यक्रमों को हाथ में लेने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) प्रवर्तकता मानदंडों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे,-

(i) जहां माता विधवा या विच्छिन्न विवाह स्त्री या कुटुंब द्वारा परित्यक्ता है; 

(ii) जहां बालक अनाथ हैं और विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं;

(iii) जहां माता-पिता जीवन के लिए संकटमय रोग से पीड़ित हैं;

(iv) जहां माता-पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए हैं और बालकों की वित्तीय और शारीरिक दोनों प्रकार से देखरेख करने में असमर्थ हैं।

(3) प्रवर्तकता की अवधि ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

(4) प्रवर्तकता कार्यक्रम द्वारा बालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा संबंधी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुटुम्बों, बाल गृहों और विशेष गृहों को अनुपूरक सहायता प्रदान की जा सकेगी ।


Section 45 Juvenile Justice Act 2015 —  Sponsorship

(1) The State Government shall make rules for the purpose of undertaking various programmes of sponsorship of children, such as individual to individual sponsorship, group sponsorship or community sponsorship.


(2) The criteria for sponsorship shall include,—


(i) where mother is a widow or divorced or abandoned by family;


(ii) where children are orphan and are living with the extended family;


(iii) where parents are victims of life threatening disease;


(iv) where parents are incapacitated due to accident and unable to take care of children both financially and physically.


(3) The duration of sponsorship shall be such as may be prescribed.


(4) The sponsorship programme may provide supplementary support to families, to Children’s Homes and to special homes to meet medical, nutritional, educational and other needs of the children, with a view to improving their quality of life.

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