धारा 46 भारतीय संविदा अधिनियम — वचन पालन के लिए समय, जहाँ कि पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो —
जहाँ कि संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचनग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना हो और पालन के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट न हो वहाँ वचनबन्ध का पालन युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा।
स्पष्टीकरण — “युक्तियुक्त समय क्या है’ यह प्रश्न हर एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है। |
Section 46 Indian Contract Act — Time for performance of promise, where no application is to be made and no time is specified –
Where, by the contract, a promisor is to perform his promise without application by the promisee, and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time.
Explanation – The question “what is a reasonable time” is, in each particular case, a question of fact.