धारा 48 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — अपील अधिकरण —
( 1 ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण होगा और उक्त अधिकरण, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा ।
(2) केन्द्रीय सरकार, निर्दिष्ट अधिसूचना में, वे विषय और स्थान विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में अपील अधिकरण अधिकारिता का प्रयोग करेगा।
Section 48 IT Act 2000 — [Appellate Tribunal].—
[(1) The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal established under section 14 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), shall, on and from the commencement of Part XIV of Chapter VI of the Finance Act, 2017 (7 of 2017), be the Appellate Tribunal for the purposes of this Act and the said Appellate Tribunal shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under this Act.]
(2) The Central Government 4[shall specify, by notification] the matters and places in relation to which the 1[Appellate Tribunal] may exercise jurisdiction.