धारा 52 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — योग्य व्यक्ति–
(1) बोर्ड या समिति, किसी बालक की देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी बालक को अस्थायी रूप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्रत्यय पत्र के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी ।
(2) यथास्थिति, बोर्ड या समिति, उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस ले सकेगी ।
Section 52 Juvenile Justice Act 2015 — Fit person —
(1) The Board or the Committee shall, after due verification of credentials, recognise any person fit to temporarily receive a child for care, protection and treatment of such child for a specified period and in the manner as may be prescribed.
(2) The Board or Committee, as the case may be, may withdraw the recognition granted under subsection (1) for reasons to be recorded in writing.