धारा 52A एनडीपीएस एक्ट — अभिगृहीत स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन-
(1) केंद्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की विषमता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक औषधियों का वर्ग, मनःप्रभावी पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका, उनके अभिग्रहण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो सरकार, समय-समय पर, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा ।
(2) जहां कोई स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों को अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणोंट की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसे स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणोंट या पैकिंग की , जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणोंट की पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा अर्थात् :-
(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या
(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्र लेने औरे ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या
(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए ।
(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा ।
(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा ।
धारा 52A एनडीपीएस एक्ट Latest Judgement –
तामीर अली बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2023:DHC:3545
पाया गया कि विभाग की काब्जे में 51 दिनों तक रखे गए जब्त अवैध ndps के संदर्भ में संदिग्धता हो सकती है और NDPS की धारा 52A के तहत आवेदन दाखिल करने में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने का निर्णय दिया और इसे व्यक्तिगत बंध और आश्वासन बंध राशि प्रत्येक रूपये पचास हजार के रूप में जमा करने के शर्त से मिली।
आरोपी के वकील ने ऋषि देव @ ओंकार सिंह बनाम राज्य [(2008: डीएचसी: 1513) में CRL.A. संख्या 757/2000] के फैसले का हवाला दिया , जहां नमूने के संग्रह के लिए कठोर समय सीमा के पीछे का तार्किक आधार बताया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा निर्धारित समय सीमा 72 घंटे है जिसके अनुसार जब्त नमूने को रसायन विश्लेषक के पास परीक्षण के लिए जमा किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 51 दिनों तक विभाग की काब्जे में पड़े हुए जब्त अवैध NDPS के संदर्भ में संदिग्धता हो सकती है।
Section 52A NDPS Act — Disposal of seized narcotic drugs and psychotropic substances.–
धारा 52A एनडीपीएस एक्ट FAQ
एनडीपीएस की धारा 52A क्या है ?
एनडीपीएस की धारा 52A – अभिगृहीत स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन-