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धारा 52D सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 52D आईटी एक्ट 2000 | Section 52D IT Act 2000 in hindi

धारा 52D सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 —बहुमत द्वारा विनिश्चय-

यदि दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ के सदस्यों की किसी प्रश्न पर राय में मतभेद है तो वे उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और अपील अधिकरण के अध्यक्ष को निदेश करेंगे जो स्वयं प्रश्न या प्रश्नों की सुनवाई करेगा और ऐसे श्न या प्रश्नों का विनिश्चय ऐसे सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिसके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने मामले की पहले सुनवाई की थी।


Section 52D IT Act —  Decision by majority

If the Members of a Bench consisting of two Members differ in opinion on any point, they shall state the point or points on which they differ, and make a reference to the Chairperson of the 1[Appellate Tribunal] who shall hear the point or points himself and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of the Members who have heard the case, including those who first heard it.

धारा 52D सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000